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भवानीमंडी (जगदीश पोरवाल )। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा, गरिमा और निजता (प्राइवेसी) को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर ने एक महत्वपूर्ण एवं सख्त परिपत्र जारी किया है।
ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याणमल मेघवाल ने पत्र की पुष्टि करते हुए बताया कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा ललित कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राज्य सरकार “In Loco Parentis” (अभिभावक के समान दायित्व) के सिद्धांत के तहत विद्यार्थियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है, उसी क्रम में यह कड़ा कदम उठाया गया है।
जारी किए गए मुख्य दिशा-निर्देश:
- बिना अनुमति प्रवेश पर रोक: संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। केवल आधिकारिक दायित्वों के निर्वहन हेतु अधिकृत शासकीय अधिकारी ही इसके अपवाद होंगे।
- विजिस्टर रजिस्टर में एंट्री अनिवार्य: परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक आगंतुक (विज़िटर) को रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करनी होगी।
- संवेदनशील क्षेत्रों में जाने पर पाबंदी: किसी भी बाहरी व्यक्ति को संस्था प्रधान, शिक्षक या अधिकृत अधिकारी के बिना कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान और शौचालय जैसे क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी।
- बिना लिखित अनुमति फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी पर बैन: विद्यार्थियों, शिक्षकों या स्कूल गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग बिना संस्था प्रधान की पूर्व लिखित अनुमति के पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
- डाटा व निजता की सुरक्षा: स्कूल प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रों की फोटो, वीडियो या व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा संग्रह या प्रसार न हो जिससे उनकी सुरक्षा, गरिमा या निजता प्रभावित हो।
- पुलिस कार्रवाई के निर्देश: यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति प्रवेश करता है, अनाधिकृत फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी करता है या कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो संस्था प्रधान तत्काल स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित करेंगे।
नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023, पॉक्सो (POCSO) एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं।
नोट -चित्र AI द्वारा बनाया गया काल्पनिक है ।


