भवानीमंडी कोर्ट का बड़ा फैसला: दोहरे हत्याकांड के 13 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा



भवानीमंडी, 3 जून 2026
भवानीमंडी के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने वर्ष 2021 के एक चर्चित दोहरे हत्याकांड और जानलेवा हमले के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। माननीय न्यायाधीश श्री राजीव दत्तात्रेय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला भवानीमंडी थाना क्षेत्र के ग्राम गंगपुरा का है। वर्ष 2021 में आरोपी फूलसिंह (पुत्र हरिसिंह) और उसके साथियों ने एक राय होकर, गैर-कानूनी ढंग से भीड़ जुटाई थी। ये सभी आरोपी तलवार, लठ और सरिया जैसे घातक हथियारों से लैस होकर आए थे। उन्होंने पुरानी रंजिश या सामान्य उद्देश्य के तहत बसंतीलाल, गिरिराज, विक्रम और अन्य लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में बसंतीलाल और गिरिराज की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, जबकि विक्रम गंभीर रूप से घायल हुआ था।
इस घटना के बाद भवानीमंडी थाने में मुकदमा संख्या 218/2021 के तहत भा.दं.सं. (IPC) की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया था।
कड़ी पैरवी और सबूतों के आधार पर सजा
अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने अदालत में मामले को साबित करने के लिए बेहद मजबूत पैरवी की। सुनवाई के दौरान न्यायालय के समक्ष:
कुल 30 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए।
86 महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए गए।
घटना से जुड़े 13 आर्टिकल (साक्ष्य) प्रदर्शित किए गए।
दोनों पक्षों की दलीलें और सबूतों को देखने के बाद अदालत ने सभी 13 आरोपियों को दोषी पाया।
इन 13 दोषियों को मिली सजा:
न्यायालय ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई है, उनके नाम इस प्रकार हैं:
फूलसिंह पुत्र हरिसिंह (गंगपुरा)
गोविन्दसिंह पुत्र फूलसिंह (गंगपुरा)
नेपालसिंह पुत्र सरदारसिंह (गंगपुरा)
बहादुरसिंह पुत्र सोभानसिंह (गंगपुरा)
सरदारसिंह पुत्र नरवरसिंह (गंगपुरा)
हुकमसिंह पुत्र डूंगरसिंह (गंगपुरा)
बलवीरसिंह पुत्र सरदारसिंह (गंगपुरा)
जयपालसिंह पुत्र गोपालसिंह (गंगपुरा)
ईश्वरसिंह पुत्र मांगीलाल (गंगपुरा)
सूरजसिंह पुत्र बालूसिंह (सेमली बस्ता)
कमलसिंह पुत्र फूलसिंह (गंगपुरा)
सुखसिंह उर्फ सूरतसिंह (गंगपुरा)
महेन्द्रसिंह पुत्र बालूसिंह (सेमली बस्ता)
अदालत द्वारा सुनाया गया दंड:
कॉलम 1: हत्या का मामला
कानूनी धारा: धारा 302/149 (भा.दं.सं.)
सजा का विवरण: आजीवन कारावास (उम्रकैद)
आर्थिक जुर्माना: ₹30,000/-
कॉलम 2: जानलेवा हमला
कानूनी धारा: धारा 307/149 (भा.दं.सं.)
सजा का विवरण: 10 वर्ष का कठोर कारावास
आर्थिक जुर्माना: ₹10,000/-
कॉलम 3: गंभीर चोट पहुंचाना
कानूनी धारा: धारा 326/149 (भा.दं.सं.)
सजा का विवरण: 10 वर्ष का कठोर कारावास
आर्थिक जुर्माना: ₹10,000/-
कॉलम 4: अवैध हथियार रखना
कानूनी धारा: धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
सजा का विवरण: 2 वर्ष का साधारण कारावास
आर्थिक जुर्माना: ₹1,000/-
विशेष नोट: न्यायालय के आदेश के मुताबिक, सभी दोषियों की ये चारों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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