भवानीमंडी। ( जगदीश पोरवाल ) मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस एक्ट भवानीमंडी ने आरोपी को दोषी मानते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस फैसले को क्षेत्र में नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा ने बताया कि 14 जून 2024 को थानाधिकारी रमेशचंद मीणा मय जाब्ता क्षेत्र में गश्त पर थे। इस दौरान मौजा जुल्मी तिराहा पिपलिया के पास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपी रोड सिंह (56) पुत्र पूर सिंह निवासी बोरबंद थाना रायपुर के कब्जे से प्लास्टिक की थैली में 1 किलो 970 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपी के पास गांजा परिवहन के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
4 वर्ष का कठोर कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माना
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस एक्ट) भवानीमंडी में हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
नोट- चित्र एआई द्वारा निर्मित काल्पनिक है ।

