नगर निकाय चुनाव: प्रचार सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम अनिवार्य, उल्लंघन पर



भवानीमंडी। आगामी 9 सितंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच स्थानीय प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी अब्दुल हफिज एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी विनीत जैन ने निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रचार सामग्री के मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127क के तहत विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, चुनाव प्रचार से जुड़ी किसी भी सामग्री के मुद्रण और वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

प्रचार सामग्री और मुद्रण से जुड़ी प्रमुख शर्तें:
नाम और पता अंकित करना अनिवार्य:

किसी भी चुनावी पम्फलेट, हैंडबिल या पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक (प्रिंटर) और प्रकाशक (पब्लिशर) का नाम और पूरा पता दर्ज होना अनिवार्य है। बिना नाम-पते वाली सामग्री छापना या प्रकाशित करना कानूनी अपराध होगा।

दो गवाहों के साथ घोषणा पत्र:

मुद्रक किसी भी व्यक्ति या प्रत्याशी का प्रचार साहित्य तब तक नहीं छापेगा, जब तक कि प्रकाशक द्वारा हस्ताक्षरित पहचान घोषणा पत्र की दो प्रतियां न जमा कराई जाएं। इस घोषणा पत्र पर प्रकाशक को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले दो व्यक्तियों के सत्यापन हस्ताक्षर भी आवश्यक होंगे।

जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी प्रति:

सामग्री के मुद्रण के तत्काल बाद, मुद्रक को घोषणा पत्र और छपे हुए दस्तावेज की एक-एक प्रति अनिवार्य रूप से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM) को भेजनी होगी।

सभाओं के सामान्य पोस्टर पर नियम लागू नहीं: किसी

चुनावी सभा (मीटिंग) की तारीख, समय, स्थान की जानकारी देने वाले या कार्यकर्ताओं के नियमित निर्देशों से संबंधित पोस्टर-हैंडबिल इस नियम के दायरे से बाहर रहेंगे।

6 महीने की जेल और जुर्माने का प्रावधान

सहायक रिटर्निंग अधिकारी अब्दुल हफिज एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी विनीत जैन ने स्पष्ट किया कि नियमों की अनदेखी करने वाले मुद्रकों और प्रकाशकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धारा 127क के उल्लंघन पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक के कारावास, 2,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों की सजा दी जा सकती है। प्रशासन ने क्षेत्र के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों और प्रत्याशियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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