​भवानीमंडी में विधिक मापविज्ञान विभाग की कार्रवाई: बिना पैकर रजिस्ट्रेशन संचालित फर्मों पर लगाया ₹10,000 का जुर्माना

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​भवानीमंडी / झ (23 अक्टूबर 2026):

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बाट-माप में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार झालावाड़ जिले में एक विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व विधिक मापविज्ञान अधिकारी, झालावाड़, श्री दुर्गेश गुर्जर द्वारा किया गया।

​अभियान के तहत भवानीमंडी के प्रमुख व्यावसायिक संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। इस कार्रवाई के दौरान भवानीमंडी स्थित झवेरी मसाला प्रोडक्ट एवं अजमेरी होम इंडस्ट्रीज पर विधिक मापविज्ञान नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया।

​पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई

​निरीक्षण दल द्वारा संस्थानों की जांच करने पर पाया गया कि उत्पादों का वजन तो सही था, लेकिन संस्थानों के पास आवश्यक ‘पैकर रजिस्ट्रेशन’ (Packer Registration) उपलब्ध नहीं था। यह विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 के नियम 27 का स्पष्ट उल्लंघन है।

​नियमावली की अनदेखी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विधिक मापविज्ञान अधिकारी द्वारा संबंधित संस्थानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। नियमों के उल्लंघन के तहत ₹10,000 की पेनल्टी आरोपित की गई तथा नियमानुसार मामले को कंपाउंड (शमित) किया गया।

​उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सर्वोपरि

​खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं के अधिकारों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में भवानीमंडी सहित पूरे झालावाड़ जिले में तौल में गड़बड़ी करने वालों, पैकेजिंग पर आवश्यक सूचनाएं न देने वालों और बिना पंजीयन के कार्य करने वाली इकाइयों पर नकेल कसने के लिए इस प्रकार की औचक निरीक्षण कार्रवाई आगे भी निरंतर और सख्ती से जारी रहेगी।

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