रेल पार्सल में खतरनाक सामान और पेट्रोल पर सख्त पाबंदी, रेलवे ने जारी की गाइडलाइन

कोटा/भवानीमंडी: (जगदीश पोरवाल )

रेलवे प्रशासन ने रेल पार्सल सेवाओं के जरिए भेजे जाने वाले सामानों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश और चेतावनी जारी की है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने स्पष्ट किया है कि पार्सल बुकिंग के दौरान छोटी सी लापरवाही भी ट्रेन परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। इसके तहत ज्वलनशील, विस्फोटक और खतरनाक रसायनों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची:

  • पेट्रोलियम पदार्थ: पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फर्नेस/सॉल्वेंट ऑयल, नैफ्था और टरपेंटाइन।
  • खतरनाक गैसें: एलपीजी, अमोनिया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एसिटिलीन।
  • विस्फोटक सामग्री: पटाखे, बारूद, डेटोनेटर, फ्यूज और कारतूस।
  • रसायन व अन्य: सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक व नाइट्रिक एसिड, पेंट, थिनर, वार्निश और ज्वलनशील कीटनाशक।

दोपहिया वाहन भेजते समय बरतें ये सावधानियां:

  • पेट्रोल वाहन: पार्सल में बुक कराने से पहले पेट्रोल टंकी को पूरी तरह खाली करना अनिवार्य है। टंकी में एक बूंद भी पेट्रोल नहीं होना चाहिए।
  • इलेक्ट्रिक वाहन (EV): ई-बाइक या स्कूटर भेजते समय बैटरी के टर्मिनलों को अलग-अलग करके अच्छे से इंसुलेट करना जरूरी है, ताकि आपस में स्पार्किंग या शॉर्ट-सर्किट का जोखिम न रहे।

​रेल प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि सुरक्षित रेल यात्रा के लिए इन नियमों का कड़ाई से पालन करें और पार्सल बुक करने से पहले प्रतिबंधित सामानों की सूची अवश्य जांच लें।

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