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भवानीमंडी ।
विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, भवानीमंडी के न्यायाधीश श्री राजीव दत्तात्रेय द्वारा 24 सितंबर 2026 को अफीम डोडा चूरा तस्करी के एक मामले (प्रकरण संख्या 49/2024, राजस्थान राज्य बनाम राजूराम वगैरह, FIR No-438/2023, थाना भवानीमंडी) में फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
क्या था मामला?
अपर लोक अभियोजन हेमराज शर्मा के अनुसार, दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जूल्मी तिराहे पर नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान थानाधिकारी श्री मांगेलाल यादव मय टीम द्वारा एक महिंद्रा पिकअप वाहन (नंबर RJ/21/GD/1837) को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में वाहन से कुल 130 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा (5 कट्टे) बरामद हुआ था।
मौके से दो अभियुक्तों राजूराम तथा बिरदाराम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने उक्त अवैध डोडा चूरा अभियुक्त श्याम सिंह से खरीदना स्वीकार किया था।
अदालत का फैसला और सजा का विवरण:
अपर लोक अभियोजन हेमराज शर्मा ने बताया कि प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर माननीय न्यायालय ने निम्नलिखित अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई:
राजूराम (पिता: दुगाराम, उम्र: 35 वर्ष, निवासी: पावा, खूंखुना, नागौर) — धारा 8/15 व 8/25 NDPS एक्ट के तहत 12 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1 लाख जुर्माना।
बिरदाराम (पिता: दुगाराम, उम्र: 52 वर्ष, निवासी: पावा, खूंखुना, नागौर) — धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत 12 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1 लाख जुर्माना।
कुशाल सिंह सिसौदिया (पिता: नाथूसिंह, उम्र: 38 वर्ष, निवासी: सपानिया, गरोठ, मंदसौर, म.प्र.) — धारा 8/29 NDPS एक्ट के तहत 12 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1 लाख जुर्माना।
वाहन किया गया राजसात
न्यायालय ने सजा सुनाने के साथ ही अपराध में प्रयुक्त महिंद्रा पिकअप (RJ/21/GD/1837) को भी राज्य सरकार के पक्ष में राजसात (जब्त) करने का आदेश जारी किया है।
