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झालावाड़। ( जगदीश पोरवाल ) राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के निर्देशों के तहत जिले में नगरीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन नामावलियों (मतदाता सूचियों) का निरंतर अद्यतन (Continuous Updation) कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। आयोग ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
प्रमुख बिंदु:
- पूरक-2 सूची होगी तैयार: अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के बाद प्राप्त नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन या स्थानांतरण से जुड़े आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। इन बदलावों को ‘पूरक-2’ (Supplementary-2) सूची के रूप में तैयार किया जाएगा।
- Final with Supplementary-2 प्रारूप: सभी प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण कर उन्हें ई-सूची में दर्ज किया जाएगा। आगामी चुनाव प्रक्रियाओं एवं कार्यकारी प्रतियों (Working Copies) के उपयोग के लिए ‘Final with Supplementary-2’ प्रारूप वाली मतदाता सूची ही मान्य होगी।
- नियमबद्ध परिवर्तन: निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक निर्धारित नियमों के अनुसार ही मतदाता सूचियों में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा सकेगा।
अधिक से अधिक नागरिकों को जोड़ने का प्रयास
जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस अद्यतन प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जा रही है। स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, संशोधन कराने या आवश्यक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन रह सके।
