ट्रेन में ले जा रहे हैं ज्यादा सामान? पहले कराएं बुकिंग, वरना लगेगा 6 गुना तक जुर्माना

रेलवे की सख्त चेतावनी: बिना बुकिंग अतिरिक्त लगेज के साथ पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

कोटा ( जनसंदेश न्यूज़ ) जगदीश पोरवाल

रेल यात्रा के दौरान अत्यधिक सामान लेकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन यात्रा के दौरान लगेज संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करें। निर्धारित निःशुल्क सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रा शुरू करने से पहले ही स्टेशन के लगेज ऑफिस में बुकिंग कराना अनिवार्य है। यदि कोई यात्री बिना बुक कराए अतिरिक्त सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उससे रेलवे नियमों के तहत भारी जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।

​वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रा की प्रत्येक श्रेणी के लिए सामान की एक निश्चित सीमा तय है।

​”यदि चेकिंग के दौरान किसी यात्री के पास निर्धारित सीमा से अधिक और अनबुक्ड सामान मिलता है, तो अतिरिक्त वजन पर सामान्य लगेज दर का 6 गुना तक शुल्क वसूला जा सकता है। वहीं, यदि अतिरिक्त सामान केवल मार्जिनल अलाउंस (Marginal Allowance) के भीतर है, तो 1.5 गुना शुल्क देय होगा।”

यात्री डिब्बे में ये सामान ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित

​रेल प्रशासन के अनुसार, निर्धारित आकार से बड़े ट्रंक, सूटकेस, बॉक्स, व्यावसायिक सामान, बोरियां या कार्टन यात्री कोच में ले जाना मना है। ऐसे सामान से डिब्बे में भीड़ बढ़ती है और अन्य यात्रियों के चढ़ने-उतरने में असुविधा होती है।

​अत्यधिक भारी या बड़े सामान को लगेज ऑफिस में बुक कराकर ब्रेक वैन (Break Van) के माध्यम से ही भेजा जाना अनिवार्य है।

यात्रा श्रेणी के अनुसार निःशुल्क लगेज सीमा

यात्रा श्रेणी (Class)निःशुल्क सामान की सीमा (किलोग्राम)
एसी प्रथम श्रेणी (1st AC)70 किलोग्राम
एसी टू-टियर / फर्स्ट क्लास (2nd AC / 1st Class)50 किलोग्राम
एसी थ्री-टियर / एसी चेयर कार (3rd AC / Chair Car)40 किलोग्राम
स्लीपर क्लास (Sleeper Class)40 किलोग्राम
द्वितीय श्रेणी (General / 2nd Class)35 किलोग्राम

सुरक्षा के लिहाज से इन चीजों पर पूर्ण प्रतिबंध

​रेलवे सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, भरे या खाली गैस सिलेंडर और अन्य खतरनाक/प्रतिबंधित वस्तुओं की बुकिंग व ढुलाई पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यात्रियों को सलाह:

असुविधा और अतिरिक्त जुर्माने से बचने के लिए सामान की बुकिंग पहले ही कराएं और लगेज टिकट को अपने यात्रा टिकट से लिंक अवश्य कर लें।

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