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झालावाड़, 15 सितम्बर। विस्फोटक नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2019 के प्रावधानों के अनुसार दीपावली पर्व के अवसर पर ग्रीन आतिशबाजी के विक्रय हेतु अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी किए जाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र एई-5 (AE-5) के प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पूर्ण रूप से भरकर 25 सितम्बर 2026 तक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि आवेदक द्वारा एई-5 आवेदन पत्र में अंकित सभी विशिष्टियों की पूर्ण रूप से पूर्ति किया जाना आवश्यक है। आवेदन के साथ दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, निवास संबंधी प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की छायाप्रति तथा सादा कागज पर स्वयं द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आतिशबाजी के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की पालना किए जाने की वचनबद्धता अंकित हो।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि ग्रीन आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र के लिए आवेदक को पृथक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा कि उसके द्वारा केवल ग्रीन आतिशबाजी का ही विक्रय किया जाएगा तथा प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी (NEERI) द्वारा जारी क्यूआर कोड वाली आतिशबाजी का ही विक्रय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चाइनीज अथवा अन्य प्रतिबंधित पटाखों का विक्रय नहीं किए जाने संबंधी शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ 500 रुपये का लाइसेंस शुल्क ई-चालान के माध्यम से जमा कर उसकी प्रति संलग्न करनी होगी। साथ ही आवेदकों द्वारा आतिशबाजी अधिकृत होलसेलर से ही क्रय की जाकर उसका बिल प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने इच्छुक आवेदकों से निर्धारित तिथि तक समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने तथा आतिशबाजी के विक्रय के दौरान सरकार एवं संबंधित प्राधिकरणों द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों एवं सुरक्षा मानकों की अनिवार्य रूप से पालना सुनिश्चित करने की अपील की है।
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