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जन विश्वास अधिनियम के तहत आरपीएफ की सख्त कार्रवाई जारी, बिना टिकट, धूम्रपान, महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश व गंदगी फैलाने वालों पर कड़ी नजर
कोटा। कोटा मंडल में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 21 एवं 22 जुलाई 2026 को मंडल की विभिन्न आरपीएफ पोस्ट एवं आउटपोस्ट पर कुल 344 मामलों में कार्रवाई करते हुए ₹2,02,500 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (आरपीएफ) श्री पवन कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में संचालित इ
विशेष अभियान के अंतर्गत
21 जुलाई को 147 मामलों में ₹84,000 तथा 22 जुलाई को 197 मामलों में ₹1,18,500 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। इस दौरान भरतपुर एवं कोटा आरपीएफ पोस्ट पर सर्वाधिक कार्रवाई दर्ज की गई।
21 जुलाई 2026 को कार्रवाई
इस दिन भरतपुर पोस्ट ने 26 मामलों में ₹13,000, सवाई माधोपुर एवं रामगंज मंडी ने 18-18 मामलों में ₹9,000-₹9,000, शामगढ़ ने 18 मामलों में ₹10,500, कोटा पोस्ट ने 15 मामलों में ₹9,000, बाज़ पोस्ट ने 13 मामलों में ₹6,500, गंगापुर सिटी ने 10 मामलों में ₹8,000, न्यू कोटा एवं भवानी मंडी ने 5-5 मामलों में ₹2,500-₹2,500, बयाना एवं हिण्डौन सिटी ने 5-5 मामलों में ₹4,000-₹4,000, महिदपुर रोड ने 3 मामलों में ₹3,000, तथा छाबड़ा गुगोर एवं झालावाड़ सिटी ने 3-3 मामलों में ₹1,500-₹1,500 का अर्थदंड अधिरोपित किया।
22 जुलाई 2026 को कार्रवाई
इस दिन कोटा पोस्ट ने सर्वाधिक 43 मामलों में ₹23,000, भरतपुर पोस्ट ने 34 मामलों में ₹22,000, रामगंज मंडी ने 27 मामलों में ₹15,000, सवाई माधोपुर ने 19 मामलों में ₹15,500, बाज़ पोस्ट ने 12 मामलों में ₹6,000, गंगापुर सिटी, शामगढ़ एवं झालावाड़ सिटी ने 10-10 मामलों में ₹5,000-₹5,000-₹5,000, महिदपुर रोड ने 6 मामलों में ₹6,000, हिण्डौन सिटी ने 6 मामलों में ₹3,000, लाखेरी एवं भवानी मंडी ने 5-5 मामलों में ₹2,500-₹2,500, बयाना ने 4 मामलों में ₹3,500, न्यू कोटा एवं छाबड़ा गुगोर ने 2-2 मामलों में ₹1,000-₹1,000, वैगन रिपेयर शॉप ने 1 मामले में ₹2,000 तथा बूंदी पोस्ट ने 1 मामले में ₹500 (स्वच्छता संबंधी) का अर्थदंड अधिरोपित किया।
यात्रीयो से अपील की
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ जैन ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें, ट्रेन एवं स्टेशन परिसर में धूम्रपान न करें, महिला आरक्षित कोच में अनधिकृत प्रवेश न करें, रेल परिसर को स्वच्छ रखें तथा रेल संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। यह अभियान केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रियों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर सुरक्षित, स्वच्छ एवं अनुशासित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरंतर चलाया जा रहा है।
फोटो – AI द्वारा बनाया गया काल्पनिक है ।

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