बिना FSSAI लाइसेंस धार्मिक आयोजन में भोजन बनाना पड़ा महंगा: 250 लोग हुए थे फूड पॉइजनिंग का शिकार

लंगर में लोगों के बीमार पड़ने के मामले में हलवाई के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज, आयोजक व परिसर प्रबंधक को नोटिस

भवानीमंडी (जगदीश पोरवाल) | 22 जुलाई 2026

स्थानीय ईदगाह जमात खाना में हाल ही में आयोजित धार्मिक लंगर में दूषित भोजन के कारण बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने के मामले को खाद्य सुरक्षा विभाग ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। विभाग ने बिना वैध FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण के सामूहिक भोजन तैयार करने वाले हलवाई के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (झालावाड़) के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही, कार्यक्रम की पूर्व सूचना न देने और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का उल्लंघन करने पर आयोजन समिति और परिसर प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

​ करिब 3000 लोगों के लिए बना था खाना, शाम ढलते ही मची अफ़रातफ़री

​उल्लेखनीय है कि गत 19 जुलाई को भवानीमंडी स्थित ईदगाह परिसर में चेहल्लुम के 40वें के अवसर पर लगभग 3,000 लोगों के लिए सामूहिक भोज (लंगर) का आयोजन किया गया था। भोजन ग्रहण करने के बाद शाम करीब 6 बजे से अचानक लोगों को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर और घबराहट की शिकायतें होने लगीं। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ गई और कुल 250 मरीज अस्पतालों में भर्ती कराए गए, जिनमें से 202 मरीज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में तथा 48 मरीज निजी अस्पतालों में भर्ती हुए थे। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की त्वरित कार्रवाई और समुचित उपचार के बाद देर रात तक सभी मरीजों को छुट्टी दे दी गई थी।

​हलवाई के पास नहीं था FSSAI पंजीकरण

​मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मोहम्मद साजिद ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में सामने आया कि भोजन तैयार करने वाले हलवाई के पास नियम अनुसार अनिवार्य FSSAI का पंजीकरण नहीं था। इसके अलावा आयोजक और परिसर प्रबंधक ने भी सामूहिक भोज के संबंध में विभाग को कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी।

​आयोजक और परिसर प्रबंधक को 27 जुलाई तक स्पष्टीकरण का समय

​विभाग द्वारा आयोजक और परिसर प्रबंधक को नोटिस जारी कर 27 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या कहती हैं गाइडलाइन्स?

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण (राजस्थान) की आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला द्वारा जारी SOP के अनुसार, विवाह, धार्मिक, सामाजिक या सार्वजनिक आयोजनों में भोजन परोसने से पूर्व आयोजक या कैटरर को कार्यक्रम की तिथि, स्थान, संभावित संख्या और FSSAI लाइसेंस विवरण की पूर्व जानकारी अभिहित अधिकारी को देना अनिवार्य है।

​खाद्य सुरक्षा विभाग की अपील

​CMHO डॉ. साजिद ने जिले के सभी हलवाइयों, कैटरर्स, मैरिज गार्डन संचालकों और आयोजकों से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक या धार्मिक आयोजन से पूर्व वैध FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण अवश्य प्राप्त करें और SOP का कड़ाई से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!