झालावाड़ / भवानीमंडी| राजस्थान सरकार ने रबी विपणन सीजन (RMS) 2026-27 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद के लिए आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और वास्तविक किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए गिरदावरी को मुख्य आधार बनाया है।
खरीद का मुख्य आधार: गिरदावरी अनिवार्य
नए नियमों के अनुसार, गेहूं की खरीद नवीनतम गिरदावरी 2026 के आधार पर की जाएगी। यदि किसी कारणवश नवीनतम गिरदावरी उपलब्ध नहीं है, तो वर्ष 2025 की गिरदावरी को भी मान्यता दी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि खरीद की मात्रा पोर्टल द्वारा आकलित ‘वास्तविक उत्पादन’ के बराबर ही होगी।
चेतावनी: यदि किसी किसान के पास वर्ष 2025 और 2026 दोनों की गिरदावरी उपलब्ध नहीं है, तो वे पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग नहीं कर पाएंगे और न ही MSP पर गेहूं बेच सकेंगे।
ऑफलाइन गिरदावरी के लिए विशेष प्रावधान
जिन क्षेत्रों में ऑनलाइन गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, वहां किसानों को राहत दी गई है। तहसीलदार द्वारा प्रमाणित ऑफलाइन गिरदावरी को मान्य माना जाएगा, जिसे पोर्टल पर अपलोड करने के बाद स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी।
स्लॉट बुकिंग और आवंटन की प्रक्रिया
किसानों को अपनी फसल लाने के लिए पोर्टल पर स्लॉट बुक करना होगा:
समय: बुकिंग केवल सोमवार से शुक्रवार तक अगले सप्ताह के लिए की जा सकेगी।
नियम: स्लॉट का आवंटन ‘पहले आओ-पहले पाओ’ (FIFO) और पंजीकरण की वरिष्ठता के आधार पर होगा।
क्षमता: क्रय केंद्र की दैनिक क्षमता के अनुसार ही स्लॉट आवंटित किए जाएंगे। जिन्हें जगह नहीं मिलेगी, उन्हें अगले सप्ताह की प्रक्रिया में फिर से शामिल किया जाएगा।
अनुपस्थिति और निरस्तीकरण के नियम
अनुपस्थित किसान: यदि किसान निर्धारित तिथि पर केंद्र नहीं पहुँचता है, तो उसका स्लॉट स्वतः रद्द हो जाएगा और उसे पुनः बुकिंग करानी होगी।
अमान्य स्लॉट: गिरदावरी न होने या गलत तरीके से स्लॉट आवंटन पाए जाने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना किसान को SMS के जरिए दी जाएगी।
सूचना तंत्र
पंजीकरण से लेकर स्लॉट आवंटन और निरस्तीकरण तक की सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएंगी।
नोट- ए आई द्वारा निर्मित काल्पनिक चित्र
