15 मार्च तक भरें भार वाहनों का टैक्स, नहीं तो देना पड़ सकता है दुगुना कर


परिवहन विभाग की चेतावनी: समय सीमा के बाद पेनल्टी के साथ होगी सख्त कार्रवाई

झालावाड़, 13 मार्च | जिले में पंजीकृत वार्षिक कर देयता वाले भार वाहनों के स्वामियों के लिए परिवहन विभाग ने अंतिम चेतावनी जारी की है। वर्ष 2026-27 के लिए भार वाहनों का कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है। इसके बाद कर जमा कराने वाले वाहन स्वामियों को पेनल्टी के साथ भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने बताया कि वाहन स्वामियों को सुविधा देने के लिए जिला परिवहन कार्यालय के कैश काउंटर राजकीय अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे, जिससे वाहन मालिक बिना परेशानी अपना कर जमा कर सकें।
उन्होंने कहा कि वाहन स्वामी 15 मार्च से पहले कार्यालय में कर जमा कर रसीद प्राप्त कर लें, ताकि अनावश्यक पेनल्टी और कार्रवाई से बचा जा सके। इसके अलावा वाहन स्वामी सिटीजन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी कर जमा कर सकते हैं।

देनी पड़ेगी भारी पेनल्टी

परिवहन विभाग के अनुसार निर्धारित तिथि तक अग्रिम कर जमा नहीं करवाने वाले वाहन स्वामियों से पेनल्टी के रूप में अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।
अंतिम तिथि के बाद नियमों के तहत कर की दुगुनी राशि तक जमा करवानी पड़ सकती है।

चालान और जब्ती की भी कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर जमा नहीं कराने वाले वाहनों के विरुद्ध चालान काटने के साथ-साथ वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
परिवहन विभाग ने जिले के सभी भार वाहन स्वामियों से समय सीमा से पहले कर जमा कराकर कार्रवाई और आर्थिक नुकसान से बचने की अपील की है।

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