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भवानीमंडी (झालावाड़)।
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय भवानीमंडी ने वर्ष 2022 में थाना मिश्रौली क्षेत्र के ग्राम आमलिया का खेड़ा में हुई हत्या और खूनी संघर्ष के चर्चित मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री राजीव दत्तात्रेय ने मुख्य हत्या कांड (FIR No. 52/2022) के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं क्रॉस केस (FIR No. 53/2022) में दूसरे पक्ष के 9 आरोपियों को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।
क्या था पूरा मामला?
अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, घटना 8 मई 2022 की है। ग्राम आमलिया का खेड़ा (थाना मिश्रौली) स्थित सगस महाराज के स्थान पर पूजा सामग्री की दुकान को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। यह विवाद देखते ही देखते हिंसक हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से लाठी, तलवार तथा अवैध हथियारों से अंधाधुंध फायरिंग की गई।
इस खूनी वारदात में मांगड़ी निवासी सोदान सिंह पुत्र कालू सिंह की गोली/घातक चोटों से मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद मिश्रौली पुलिस थाने में दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
1. हत्या केस (FIR No. 52/2022): 4 दोषियों को आजीवन कारावास
अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने 4 मुख्य आरोपियों को धारा 147, 148, 149, 341, 323, 302, आई.पी.सी. एवं 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया:
- देवीसिंह पुत्र मदन सिंह (निवासी: भगवतीपुरा)
- एलकार सिंह पुत्र पप्पू सिंह (निवासी: कुण्डला खेमराज)
- नरसिंह पुत्र मदन सिंह (निवासी: भगवतीपुरा)
- ईश्वर सिंह पुत्र पर्वत सिंह (निवासी: कुण्डला खेमराज)
सजा: चारों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास तथा 10,000-10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
2. क्रॉस केस (FIR No. 53/2022): 9 दोषियों को 3-3 साल की सजा
वहीं क्रॉस केस में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दूसरे पक्ष के 9 आरोपियों को धारा 147, 148, 149, 341, 323 आई.पी.सी. तथा 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया:
- गोपालसिंह पुत्र हरिसिंह (निवासी: भगवतीपुरा)
- बालूसिंह पुत्र गोपालसिंह (निवासी: भगवतीपुरा)
- भारतसिंह पुत्र नाहरसिंह (निवासी: भगवतीपुरा)
- गोविन्दसिंह पुत्र मानसिंह (निवासी: पडासली)
- नारायणसिंह पुत्र बालूसिंह (निवासी: भगवतीपुरा)
- दशरथसिंह पुत्र गोपालसिंह (निवासी: भगवतीपुरा)
- शिवराजसिंह उर्फ शिवसिंह (निवासी: अरनिया)
- धीरजिसंह पुत्र मानसिंह (निवासी: पडासली)
- लखनसिंह पुत्र सोदानसिंह (निवासी: मांगड़ी)
सजा: इन सभी 9 दोषियों को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास एवं 2,700-2,700 रुपये प्रत्येक पर अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

