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भवानीमंडी। ( जगदीश पोरवाल ) रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर बनाए रखने के लिए भारतीय रेल ने कमर कस ली है। अब रेल परिसर में थूकने, कचरा फैलाने या गंदगी करने वाले यात्रियों पर 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का आर्थिक दंड (जुर्माना) लगाया जाएगा। यात्रियों की जागरूकता के लिए रेल प्रशासन ने अपराधों की श्रेणी, निर्धारित दंड राशि और इसे वसूलने के लिए अधिकृत अधिकारियों की सूची जारी कर दी है।
अब रेलवे सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक (ए.एस.आई.) और उनसे वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर जुर्माना वसूल सकेंगे।
लघु अपराधों पर ₹200 का दंड
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ जैन ने बताया कि भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों हेतु जुर्माना) नियम 2012 के तहत गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती की जा रही है। रेलवे परिसर या ट्रेन में निर्धारित जगह के अलावा कहीं भी थूकने, कचरा फेंकने या जमा करने को लघु अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए 200 रुपये का दंड तय है।
गंभीर अपराधों पर ₹500 का दंड
रेलवे ने कुछ गतिविधियों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा है, जिन पर 500 रुपये का दंड लगाया जाएगा:
- निर्धारित स्थान के अलावा शौच या पेशाब करना।
- रेलवे संपत्ति पर इश्तहार (पोस्टर) चिपकाना, लिखना या चित्र बनाकर उसे क्षति पहुँचाना।
- स्टेशन परिसर में पशु-पक्षियों को भोजन कराना।
- परिसर में वाहन धोना या उसकी मरम्मत करना।
- अनाधिकृत रूप से सामान का भंडारण करना।
- खुले में कपड़े-बर्तन धोना या स्नान करना।
- अधिकृत विक्रेताओं या ठेकेदारों द्वारा निर्धारित व्यवस्था के विपरीत कचरा फैलाना।
जुर्माना वसूलने के लिए ये अधिकारी हैं अधिकृत
रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हर कोई यात्री से जुर्माना नहीं वसूल सकता। इसके लिए केवल निम्नलिखित अधिकारी ही अधिकृत हैं:
- स्टेशन मास्टर / स्टेशन प्रबंधक
- वाणिज्य विभाग के टिकट परीक्षक (टी.टी.ई.) एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारी
- मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक / स्वास्थ्य निरीक्षक
- रेलवे सुरक्षा बल के सहायक उप निरीक्षक (ए.एस.आई.) एवं उनसे वरिष्ठ अधिकारी
सावधान! आरक्षक (कांस्टेबल) को जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं
रेल प्रशासन के अनुसार, रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षक या जवान स्तर के कर्मचारियों को इन नियमों के अंतर्गत जुर्माना वसूलने का अधिकार नहीं है। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति आपसे जुर्माना वसूलने का प्रयास करता है, तो इसकी सूचना तुरंत स्टेशन प्रबंधन, रेलवे सुरक्षा बल या रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को दें।
ररेल प्रशासन ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेनों और स्टेशनों पर स्वच्छता बनाए रखने में सक्रिय सहयोग दें। कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालें, प्लेटफॉर्म तथा रेल डिब्बों में गंदगी न फैलाएं और नियमों का पालन कर सभी के लिए यात्रा को सुखद व सुरक्षित बनाएं।
