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नूरानी मस्जिद के पास चाकूबाजी के चर्चित मामले में एडीजे राजीव दत्तात्रेय ने सुनाया निर्णय
भवानीमंडी, 17 जुलाई।
भवानीमंडी अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने जानलेवा हमले के एक चर्चित मामले में त्वरित न्याय करते हुए शुक्रवार को अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। माननीय न्यायाधीश श्री राजीव दत्तात्रेय ने डग थाना क्षेत्र में हुए जानलेवा हमले के तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला?
यह घटना दिनांक 7 अक्टूबर 2025 की है। पीड़ित सुनील शर्मा (पुत्र शिव लाल, निवासी टोडी मोहल्ला, डग) अपने एक मित्र के साथ बस स्टैंड से घर लौट रहे थे। इसी दौरान नूरानी मस्जिद के पास घात लगाकर बैठे तीन बदमाशों ने उन्हें घेर लिया।
- अभियुक्तों के नाम: ताहिर खान उर्फ राजा, साहिल खान उर्फ भूरू, और सोहेल खान (सभी निवासी मेहंदीपुरा मोहल्ला, डग)।
- वारदात: आरोपियों ने पहले पीड़ित के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद आरोपी ताहिर खान ने जान से मारने की नीयत से सुनील शर्मा के पेट में चाकू घोंप दिया।
- गंभीर हालत: हमले में सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए पहले डग अस्पताल और फिर गंभीर हालत में झालावाड़ के एसआरजी (SRG) अस्पताल रेफर किया गया था।
कानूनी कार्रवाई और सजा
इस वारदात के बाद डग थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर धाराओं—109(1), 118(2), 126(2), 115(2), 352(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।
सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक श्री हेमराज शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध पुख्ता वैज्ञानिक व चश्मदीद साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी माना। कोर्ट ने समाज में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने के संदेश के साथ तीनों को कड़ी सजा से दंडित किया।
मुख्य बिंदु (ए
- न्यायालय: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय, भवानी मंडी।
- न्यायाधीश: श्री राजीव दत्तात्रेय।
- फैसला: तीनों अभियुक्तों को 5-5 साल की सश्रम कैद।
- घटनास्थल: नूरानी मस्जिद के पास, डग (झालावाड़)।
- अभियोजन पक्ष के वकील: अपर लोक अभियोजक श्री हेमराज शर्मा।
