​झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई: ‘रेड बुल’ की 339 कैन सीज, भ्रामक दावों का आरोप

झालावाड़, (जनसंदेश- जगदीश पोरवाल )। राजस्थान सरकार के “शुद्ध आहार, मिलावट पर वार” अभियान के तहत झालावाड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण) डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार, दल ने प्रसिद्ध कैफिनेटेड बेवरेज ‘रेड बुल’ (Red Bull) की 339 कैन सीज कर दी हैं।

​मौके पर मिलीं 360 कैन, जांच के लिए सैंपल लिया

​अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मोहम्मद साजिद ने बताया कि खाद्य सुरक्षा दल ने पुलिस लाइन के पास स्थित मै. श्री सांवलिया जी सेल्स (अग्रवाल सेवा सदन) का औचक निरीक्षण किया था।

  • ​निरीक्षण के दौरान दुकान पर रेड बुल के 15 पैकेट मिले।
  • ​प्रत्येक पैकेट में 24 कैन (250 मिली) थीं, यानी कुल 360 कैन बिक्री के लिए रखी थीं।
  • ​विभाग ने नियमानुसार जांच के लिए 1 सैंपल लिया और बची हुई 339 कैन को मौके पर ही सीज कर दिया।

​’एनर्जी ड्रिंक’ और ‘वाइटलाइजेस बॉडी’ जैसे दावों पर आपत्ति

​कार्रवाई की मुख्य वजह उत्पाद के लेबल पर किए गए दावे हैं। कैन पर “Energy Drink” और “Vitalizes Body and Mind” (शरीर और दिमाग को स्फूर्ति देता है) जैसे स्लोगन लिखे पाए गए।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI), नई दिल्ली के नियमों के अनुसार, कैफिनेटेड पेय पदार्थों पर इस तरह के दावे ‘भ्रामक प्रचार’ की श्रेणी में आ सकते हैं।

​सीज किए गए सैंपल और लेबल को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

​लाइसेंस में गड़बड़ी और पुराना जुर्माना भी बकाया

​निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में अन्य गंभीर कमियां भी पाई गईं:

  1. अधूरा पता: खाद्य अनुज्ञा (FSSAI लाइसेंस) पत्र पर व्यवसाय स्थल का पूरा पता दर्ज नहीं था।
  2. बकाया जुर्माना: कारोबारी ने पूर्व में ‘मिथ्या छाप’ (Misbranding) के एक मामले में कोर्ट द्वारा लगाया गया जुर्माना अब तक जमा नहीं किया था।

​विभाग की चेतावनी: दुकान हो सकती है सीज

​खाद्य सुरक्षा दल ने व्यापारी को तुरंत लाइसेंस में सुधार करने और बकाया जुर्माना जमा कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। विभाग ने साफ किया है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) के आदेशानुसार लाइसेंस निलंबित कर दुकान को सीज कर दिया जाएगा।

“जिले में मिलावटी, असुरक्षित और भ्रामक प्रचार करने वाले खाद्य व पेय पदार्थों के खिलाफ यह सख्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।”

— खाद्य सुरक्षा विभाग, झालावाड़

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