​ नाप-तौल विभाग की कार्रवाई: व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच में मिलीं अनियमितताएं, 20 हजार की कंपाउंडिंग फीस वसूली

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​झालावाड़ ( जगदीश पोरवाल )

विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 तथा विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के तहत राज्य सरकार के आदेशानुसार झालावाड़ जिले में एक विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के तहत निरीक्षण दल ने जिले के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की गहन जांच की और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की।

​इलेक्ट्रॉनिक कांटों और डिब्बा बंद वस्तुओं की हुई जांच

​कार्रवाई के दौरान निरीक्षण दल ने निम्नलिखित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की:

  • ​मेसर्स श्री कलोदा नमकीन, रायपुर
  • ​श्री साईं नाथ फूड बेवरेज, पिपलोद
  • ​गुलाबचंद हार्डवेयर, पाटन
  • ​साई किराना, झालावाड़

​जांच टीम ने इन प्रतिष्ठानों में उपयोग में लाए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक कांटों के सत्यापन (Verification) और डिब्बा बंद वस्तुओं के सही तौल एवं मानकों की जांच की।

​20,000 रुपये की कंपाउंडिंग फीस लगाई

​विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के तहत की गई जांच के दौरान अनियमितताएं पाई जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों पर 20,000 रुपये की कंपाउंडिंग फीस लगाकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की गई।

​दीपावली तक निरंतर जारी रहेगा विशेष जांच अभियान

​विधिक माप विज्ञान अधिकारी श्री दुर्गेश कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकने, घटतौली पर अंकुश लगाने और ओवरचार्जिंग की शिकायतों पर लगाम कसने के उद्देश्य से यह विशेष जांच अभियान दीपावली तक निरंतर जारी रहेगा।

​उन्होंने सभी व्यापारी बंधुओं से अपील की है कि वे अपने परिसरों में व्यापार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक कांटों का समय पर सत्यापन और मुद्रांकन (Verification/Stamping) कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। 

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